अदालत को गुमराह करने वाले बैंक मैनेजर व सहायक मैनेजर पर मामला दर्ज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 04:02 PM

bank manager

थाना बहाववाला पुलिस ने गांव भागू निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर अमरपुरा में स्थित दि फाजिल्का को-ऑप्रेटिव बैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ

अबोहर (रहेजा): थाना बहाववाला पुलिस ने गांव भागू निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर अमरपुरा में स्थित दि फाजिल्का को-ऑप्रेटिव बैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ अदालत को गुमराह करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नामजद में से एक अधिकारी को काबू भी किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त गांव के महिन्द्र कुमार पुत्र मुखराम ने 2006 में अमरपुरा में स्थित दि फाजिल्का सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक से 25 हजार का लोन लिया था। कुछ रकम जमा करवाने के बाद महिन्द्र कुमार डिफाल्टर हो गया और बैंक मैनेजर सुभाष चन्द्र व सहायक मैनेजर राजेश सुखीजा ने रकम वसूल करने के लिए अदालत में महिन्द्र के विरुद्ध केस दायर कर दिया, जहां पर महिन्द्र कुमार ने अदालत की आज्ञा अनुसार तीन-तीन हजार की 7 किस्तें जमा करवा दीं, जिसके पश्चात लोन की रकम चुकता हो गई, लेकिन बैंक मैनेजर व सहायक मैनेजर ने सिक्योरिटी के तौर महिन्द्र कुमार के रखे गए चैक दोबारा भरकर अदालत में केस दायर कर दिया, जिसमें उसके द्वारा जमा करवाई गई 7 किस्तों में से बैंक में केवल 5 किस्तें ही जमा की हुई थीं। महिन्द्र कुमार ने अदालत में पेश होकर बैंक में जमा करवाए गए सभी रुपयों की रसीदें पेश कर दीं, जिसके बाद अदालत ने महिन्द्र को बरी कर दिया तथा उपरोक्त दोनों लोगों के विरुद्ध अदालत को गुमराह करने, चैक का दुरुपयोग करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाने की छूट दी। महिन्द्र कुमार ने उपरोक्त दोनों के खिलाफ थाना बहाववाला में 2 मई 2016 को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने जांच के पश्चात मैनेजर सुभाष चन्द्र व सहायक मैनेजर राजेश सुखीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर राजेश सुखीजा को गिरफ्तार कर लिया है।

राजनीतिक रंजिश में फंसाने का आरोप
वहीं, राजेश सुखीजा के पारिवारिक सदस्यों का कहना है उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। इस मामले में शिकायतकत्र्ता से राजीनाम हो गया था लेकिन सरकार बदलने के पश्चात पुरानी शिकायतों को खोलकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई गई है। जिक्रयोग्य है कि इससे पूर्व भी राजेश सुखीजा परिवार के 3 सदस्यों पर बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था जिस पर अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है।
 

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