नशीले पदार्थ व शराब बेचने पर पाबंदी

Edited By Updated: 22 Jan, 2017 02:59 PM

ban on the sale of drugs and alcohol

जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट मालविंदर सिंह जग्गी द्वारा फौजदारी संघता की धारा 144 तहत मिले अधिकारों के अलावा लोक प्रतिनिधता एक्ट 1951 की धारा 135 (सी) व पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों सदका जिला फरीदकोट.......

फरीदकोट (हाली): जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट मालविंदर सिंह जग्गी द्वारा फौजदारी संघता की धारा 144 तहत मिले अधिकारों के अलावा लोक प्रतिनिधता एक्ट 1951 की धारा 135 (सी) व पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों सदका जिला फरीदकोट की सीमाओं में 2 फरवरी को शाम 5 बजे से 4 फरवरी शाम 5 बजे तक ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व व्यक्तियों द्वारा शराब स्टोर करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के हुक्म जारी किए हैं। यह हुक्म होटेलों, रैस्टोरैंट्स, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी इजाजत है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू होंगे।

जग्गी ने इस संबंधी और जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली द्वारा 2017 विधान सभा चुनाव 4 फरवरी को करवाए जा रहे हैं, जिन्हें अमन अमान से सिरे चढ़ाने व आयोग की हिदायतों पर चुनाव के शुरू होने के समय व चुनाव खत्म होने तक दो दिनों के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है। इन चुनाव दौरान फरीदकोट जिले की हद के घेरे अंदर जिला फरीदकोट के ठेके देसी/अंग्रेजी जोकि जिले के आबकारी सर्कल फरीदकोट, कोटकपूरा व जैतो में आते हैं, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ व शराब नहीं बेची जा सकेगी। हुक्मों की उल्लंघना करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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