Edited By Updated: 30 Mar, 2017 12:56 PM
जिला मैजिस्टे्रट मोगा प्रवीण कुमार थिंद आई.ए.एस. ने सी.आर.पी.सी. की धारा........
मोगा (ग्रोवर): जिला मैजिस्टे्रट मोगा प्रवीण कुमार थिंद आई.ए.एस. ने सी.आर.पी.सी. की धारा-144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बारों पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 मई, 2017 तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्टे्रट ने बताया कि सिविल सर्जन मोगा की ओर से उनके ध्यान में लाया गया है कि जिला मोगा में काफी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तम्बाकू आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है।
उन्होंने बताया कि ऐसा करना कोटपा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी होटल, रेस्तरां या किसी भी जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आम लोगों की सेहत को ध्यान में रख कर तथा नौजवानों व स्कूलों/कालेजों के विद्यार्थियों को इस बुरी लत से बचाने के लिए हुक्का बारों पर पाबंदी लगाना जरूरी है।