सुपर स्ट्रा मैनेजमैंट सिस्टम के बिना धान की कटाई पर पाबंदीःडिप्टी कमिश्नर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Sep, 2017 12:02 PM

ban on paddy harvesting without superstraw management

जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज सिंह की ओर से धारा 144 के तहत जिला मोगा में कंबाइन मालिकों को सुपर स्ट्रा मैनेजमैंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.) के बगैर धान की कटाई पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

मोगा (ग्रोवर): जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज सिंह की ओर से धारा 144 के तहत जिला मोगा में कंबाइन मालिकों को सुपर स्ट्रा मैनेजमैंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.) के बगैर धान की कटाई पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि धान की पराली की देखभाल के लिए सुपर स्ट्रा मैनेजमैंट सिस्टम एक ऐसा यंत्र है, जो कंबाइन हार्वैस्टर की पिछली तरफ लगाया जाता है तथा पराली के 3 से 4 इंच के टुकड़े कर देता है। बाद में खेत में अलग-अलग तकनीकों से गेहूं या अन्य फसल की बिजाई की जा सकती है। उन्होंने जिले में शाम 7 से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान काटने पर पाबंदी लगाने के भी आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से पहले तथा सायं 7 बजे के बाद धान की फसल पर काफी नमी होती है तथा देर रात फसल की कटाई के कारण यह धान सूखने पर काला पड़ जाता है तथा इससे फसल की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। इस तरह किसानों को मंडी में अपनी धान की फसल बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तथा खरीद एजैंसियां ऐसी फसल को खरीदने में संकोच करती हैं।
 

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