Edited By Updated: 18 May, 2017 10:03 AM
विजीलैंस ब्यूरो जालंधर के एस.एस.पी. दलजिन्द्र सिंह व होशियारपुर ब्यूरो के डी.एस.पी. मनोज कुमार के दिशा-निर्देशानुसार इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह, इंस्पैक्टर हरजीत सिंह, ए.एस.आई. वरिन्द्र कुमार, बूटा सिंह व सुखदेव सिंह, रीडर बसंत कुमार पर आधारित एक टीम ने...
होशियारपुर (अश्विनी): विजीलैंस ब्यूरो जालंधर के एस.एस.पी. दलजिन्द्र सिंह व होशियारपुर ब्यूरो के डी.एस.पी. मनोज कुमार के दिशा-निर्देशानुसार इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह, इंस्पैक्टर हरजीत सिंह, ए.एस.आई. वरिन्द्र कुमार, बूटा सिंह व सुखदेव सिंह, रीडर बसंत कुमार पर आधारित एक टीम ने थाना माहिलपुर में तैनात एक ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह व उसके दलाल जसविन्द्र सिंह को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
विजीलैंस ब्यूरो होशियारपुर यूनिट के डी.एस.पी. मनोज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि प्रदीप कुमार पुत्र धर्म पाल निवासी गांव अच्छरवाल ने विजीलैंस ब्यूरो के पास शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि एक महिला जसपाल कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह की तरफ से पैसों के लेन-देन संबंधी उसके विरुद्ध शिकायत थाना माहिलपुर में की गई थी। यह शिकायत ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह को जांच के लिए एस.एच.ओ. ने मार्क की थी। ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह ने जसविन्द्र सिंह, जो प्रदीप का जानकार था, को उसके पास भेजा व कहा कि बलविन्द्र सिंह ने उसके विरुद्ध केस दर्ज कर देना है।
वह ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह से कहकर उसका बचाव करवा सकता है जिस पर जसविन्द्र सिंह के कहने पर उसने 5 हजार रुपए की राशि 10 मई को उसके साथ जाकर बलविन्द्र सिंह को दे दी। 16 मई को जसविन्द्र सिंह मुझे लेकर ए.एस.आई. बलविन्द्र सिंह के पास दोबारा गया जहां बलविन्द्र सिंह ने उसे कहा कि 5 हजार रुपए से बात नहीं बननी। 15 हजार रुपए और दो नहीं तो केस दर्ज कर दूंगा। वह 10 हजार रुपए और देने पर राजी हो गया।
वह जसविन्द्र सिंह को साथ लेकर 10 हजार रुपए देने के लिए थाना माहिलपुर में गया जहां विजीलैंस अधिकारियों ने सरकारी गवाहों असिस्टैंट इंजीनियर कंडी वाटर शैड, ड्रेनेज डिवीजन सुरिन्द्र पाठक व सीनियर सहायक जिला खेल अधिकारी कार्यालय मनजिन्द्र कुमार की हाजिरी में बलविन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डी.एस.पी. ने बताया कि इस संबंध में दोनों के विरुद्ध विजीलैंस पुलिस थाना जालंधर में भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 13(2) के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को 18 मई को अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा।