Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 09:54 AM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पटाखे बेचने पर प्रतिबंध के बावजूद स्टेशनरी की दुकान की आड़ में अवैध ढंग से पटाखे बेच रहे दुकानदार को थाना नं. 7 की पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने दुकान की सर्च के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं।
जालंधर(प्रीत): पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पटाखे बेचने पर प्रतिबंध के बावजूद स्टेशनरी की दुकान की आड़ में अवैध ढंग से पटाखे बेच रहे दुकानदार को थाना नं. 7 की पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने दुकान की सर्च के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं।
ए.सी.पी. समीर वर्मा ने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना लाइसैंस के पटाखे बेचना गैर-कानूनी है। कमिश्नरेट के डी.सी.पी. राजेन्द्र सिंह ने भी अदालती आदेशों की पालना करने के लिए दुकानदारों को पटाखे बेचने पर पाबंदी लगाई थी।
आज शाम थाना नं. 7 के एस.एच.ओ. ओंकार सिंह बराड़ के नेतृत्व में ड्यूटी के दौरान ए.एस.आई. कुलदीप सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर मिट्ठापुर चौक के पास स्टेशनरी की दुकान पर छापेमारी करके दुकान मालिक मुकेश कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल वासी बैंक इन्क्लेव को काबू कर लिया। आरोपी की दुकान से अवैध ढंग से स्टोर किए गए भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ धारा 188 आई.पी.सी. के अधीन कार्रवाई की गई है।