Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 08:33 AM
बेटे की मौत के उपरांत अपनी बहू के साथ किए गए मुआवजा राशि के एग्रीमैंट को तोडऩे वाले ससुर योगेश ग्रोवर व सास नीलम ग्रोवर निवासी रानी का बाग के विरुद्ध थाना कैंटोनमैंट की पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है
अमृतसर (संजीव): बेटे की मौत के उपरांत अपनी बहू के साथ किए गए मुआवजा राशि के एग्रीमैंट को तोडऩे वाले ससुर योगेश ग्रोवर व सास नीलम ग्रोवर निवासी रानी का बाग के विरुद्ध थाना कैंटोनमैंट की पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है जिसमें मुआवजा राशि उनकी बहू पूजा ग्रोवर के साथ-साथ उनकी पोती व ब्लाइंड पोते के भविष्य पर खर्च होनी तय की गई थी।
पूजा ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2001 में उसका विवाह योगेश ग्रोवर के लड़के सचिन ग्रोवर के साथ हुआ था जिसके उपरांत उसके घर पर एक बेटी व ब्लाइंड बेटे ने जन्म लिया। 2014 में उसके पति सचिन की बीमारी के कारण मौत हो गई और उसके ससुराल वाले उसे प्रताडि़त करने लगे जिसके उपरांत वह अपने मायके घर चली आई। दोनों ओर से बैठकें कर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा समझौता करवाया गया और बच्चों व उसके लिए सास-ससुर ने मुआवजा राशि देने के लिए एक लिखित एग्रीमैंट कर लिया जिसमें उन्होंने माना कि 1.25 करोड़ रुपए की राशि अदा की जाएगी।
एग्रीमैंट के उपरांत उसे 5 लाख, 20 लाख व 9 लाख रुपए दिए गए। बकाया राशि देने से उसके ससुराल वालों ने इंकार कर दिया जबकि उसका लड़का दिल्ली स्थित नैशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड स्कूल के होस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसकी लड़की स्थानीय एक निजी स्कूल में शिक्षा ले रही है।
पुलिस कमिश्नर एस.एस. श्रीवास्तव द्वारा मामले का कड़ा संज्ञान लेकर इसकी जांच ए.डी.सी.पी. को सौंपी गई जिसमें एग्रीमैंट तोड़े जाने के कारण उसके सास-ससुर के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापामारी कर रही है।