Edited By Updated: 30 Mar, 2017 04:35 AM
पंजाब सरकार कर्ज में डूबे किसानों को उनकी संपत्ति की कुर्की से बचाने हेतु एक....
चंडीगढ़(पराशर): पंजाब सरकार कर्ज में डूबे किसानों को उनकी संपत्ति की कुर्की से बचाने हेतु एक विशेष कानून बनाएगी। इस संबंधी बिल विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमरेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की 1 इंच जमीन भी कुर्क नहीं होने देगी। इसके लिए जो भी उपयुक्त प्रबंध करना पड़ा वह किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि कमर्शियल बैंक कर्जों की रिकवरी के संबंध में केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश ही मानते हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब में नया कानून बनाया जाएगा। यह कानून किसानों के हितों की सुरक्षा करेगा और यह यकीनी बनाएगा कि कोई भी बैंक किसी भी किसान को बकाया कर्ज वापस करने के लिए तंग न करे। बैंकों से भी कहा गया है कि कर्ज न लौटाने की सूरत में किसानों के खिलाफ नीलामी नोटिस न जारी करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र बजट सत्र से पहले तैयार कर लिया जाएगा और इसे तुरंत सार्वजनिक कर दिया जाएगा ताकि इसके लिए दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। 31,000 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले की जांच विजीलैंस ब्यूरो को सौंपने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाएंगे और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।