Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jun, 2017 02:00 PM
जिला मैजिस्ट्रेट वरिन्द्र कुमार शर्मा द्वारा धारा-144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जालंधर देहात के इलाकों में चल रहे साइबर कैफे को आदेश दिए हैं कि वह अनजान व्यक्ति को कैफे का इस्तेमाल न करने दें।
जालंधर(पुनीत) : जिला मैजिस्ट्रेट वरिन्द्र कुमार शर्मा द्वारा धारा-144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जालंधर देहात के इलाकों में चल रहे साइबर कैफे को आदेश दिए हैं कि वह अनजान व्यक्ति को कैफे का इस्तेमाल न करने दें। इसके अलावा कैफे में आने वाले व्यक्तियों के लिए एक रजिस्टर लगाया जाए जिसमें कैफे इस्तेमाल करने के लिए आने वाले व्यक्ति से उसका आई.डी. प्रूफ देखकर एंट्री करवाई जाए।
इसी तरह से उन्होंने नैशनल व स्टेट हाइवे पर मैरिज पैलेसों व होटलों के सड़क किनारे गाडिय़ां पार्किंग करने पर रोक लगाई है। उन्होंने किसी भी तरह के समारोह में फायरिंग पर भी रोक के आदेश दिए हैं। इसी तरह पैट्रोल पंपों व बैंकों को सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश देते हुए कहा गया है कि इसमें कम से कम 7 दिन की रिकाॄडग होनी चाहिए। उन्होंने चल रहे हुक्का बार पर भी तुरंत प्रभाव से सख्ती से रोक लगाई है व इसके इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।