Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jun, 2017 10:26 AM
पंजाब सरकार द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल्ज रैगुलेशन एक्ट के तहत ट्रैवल एजैंट्स, आईलैट्स कोङ्क्षचग इंस्टीच्यूट व टिकट एजैंटों के लिए लाइसैंस लेना जरूरी किया है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): पंजाब सरकार द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल्ज रैगुलेशन एक्ट के तहत ट्रैवल एजैंट्स, आईलैट्स कोङ्क्षचग इंस्टीच्यूट व टिकट एजैंटों के लिए लाइसैंस लेना जरूरी किया है। यह जानकारी जिले के उपायुक्त सुमीत जारंगल आई.ए.एस. ने दी। उन्होंने बताया कि यह कानून विदेश जाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है।
जिले में अगर कोई भी संस्था बिना रजिस्टे्रशन के ऐसी गतिविधियों में शामिल पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि वह केवल मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजैंटों, आईलैट्स इंस्टीच्यूट आदि से सेवाएं लें ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इन की सेवाएं लेने से पहले इनके रजिस्ट्रेशन की पड़ताल कर लें।
उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले की 3 ही संस्थाओं ने रजिस्टे्रशन करवाई है जिनके नाम हरिंद्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जैदका इंस्टीच्यूट अबोहर रोड बाईपास, नजदीक बस स्टैंड, लखविंद्र सिंह बराड़ पुत्र रणजीत सिंह बाबा फरीद एजुकेशन कंसल्टैंसी पहली मंजिल ओ.बी.सी. के सामने, कोटकपूरा रोड व सुखरीत सिंह इंजी. स्कूल के.के. रोड श्री मुक्तसर साहिब हैं। उन्होंने कहा कि यह सूची जनता के लिए जारी करने संबंधी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं ताकि लोगों को मान्यता प्राप्त एजैंटों बारे जानकारी मिल सके।