Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Dec, 2017 03:26 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने डेढ़ साल पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नशीले पाऊडर की तस्करी के आरोप में नामजद किए गए एक कथित आरोपी को सबूतों व गवाहों के अभाव पर बरी करने का आदेश दिया।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने डेढ़ साल पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नशीले पाऊडर की तस्करी के आरोप में नामजद किए गए एक कथित आरोपी को सबूतों व गवाहों के अभाव पर बरी करने का आदेश दिया।
बताया जा रहा है कि थाना निहाल सिंह वाला पुलिस ने 15 फरवरी, 2016 को गश्त के दौरान थाने की हदबंदी में ही पड़ते इलाके में पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी तो उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया था। उसकी पहचान गांव बिलासपुर निवासी बचित्तर सिंह उर्फ भीमा के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ पुलिस की ओर से एन.डी.पी.सी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।