Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Sep, 2017 04:37 PM
भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद किए जाने के मामले में प्रोसीक्यूशन कथित आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित करने में नाकाम रहा, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है।
अमृतसर (महेन्द्र): भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद किए जाने के मामले में प्रोसीक्यूशन कथित आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित करने में नाकाम रहा, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है।
अजनाला में 6-9-2013 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज केस में ए.एस.आई. गोपाल सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे कि गांव तलवंडी राय दादू के समीप एक युवक ने पुलिस पार्टी को देख हाथ में पकड़ा लिफाफा फैंकने का प्रयास किया, जिसे काबू किया गया तो उसकी पहचान बलजीत सिंह उर्फ बग्गा पुत्र गुरदीप सिंह के तौर पर की गई थी। उससे पुलिस पार्टी ने 1200 नशीली गोलियां बरामद करने का दावा किया था। डिफैंस कौंसिल नरेश सोनी ने बताया कि इस मामले में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया में अनेकों ऐसी खामियां थीं।