Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 11:53 AM
पंजाब सरकार द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में पुरुष एसिड अटैक पीड़ितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब सरकार द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में पुरुष एसिड अटैक पीड़ितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करके हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि इसमें पुरुष पीड़ितों को भी शामिल करने को लेकर उचित संशोधन करें। केस की अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी।
पंजाब सरकार द्वारा उचित योजना लागू न करने के आरोपों के तहत एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने यह अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें पंजाब सरकार के चीफ सैक्रेटरी को पार्टी बनाया गया था। अवमानना याचिका में कहा गया है कि पी.आई.एल. बैंच के आदेशों का सरकार ने पालन नहीं किया। याची ने सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस सहायता पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पुरुष एसिड अटैक पीड़ितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।