Edited By Updated: 24 Feb, 2017 01:41 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती जगदीप कौर की अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास करने के आरोपी विजय कुमार को 7 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती जगदीप कौर की अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास करने के आरोपी विजय कुमार को 7 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी को कातिलाना हमला करने के आरोप में 7 वर्ष की सश्रम कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंधी पुलिस थाना डेहलों द्वारा 30 अक्तूबर 2015 को आरोपी विजय कुमार के खिलाफ धारा 376, 511, 307 व 323 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि करीब 6 माह पूर्व वह अपने परिवार सहित लुधियाना आई थी। आरोपी के घर में ठहरी थी जोकि उसके पति का रिश्तेदार था। 29 अक्तूबर 2015 को आरोपी उसकी फैक्टरी में आ गया जहां वह काम करती थी और कहा कि वह उसे अधिक वेतन देने वाली जगह पर काम दिला सकता है। इस पर वह विजय कुमार के साथ उसके साइकिल पर बैठकर आ गई। आरोपी उसे गांव खानपुर में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वह सफल न हो सका तो उसने उसे जान से मारने की कोशिश की।