सौतेली मां व भाई की हत्या के आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 10:44 AM

accused of murder of stepmother and brother acquitted in the absence of evidence

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 3 साल पहले अपनी सौतेली मां व सौतेले भाई की हत्या के आरोपों में नामजद 2 सगे भाईयों को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है।

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 3 साल पहले अपनी सौतेली मां व सौतेले भाई की हत्या के आरोपों में नामजद 2 सगे भाईयों को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है।

गांव बुट्टर कलां हाल आबाद संगरूर निवासी सुविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह व उसके सगे भाई गुरमीत सिंह को उनकी सौतेली मां जसमेल कौर व सौतेले भाई 16 वर्षीय रणजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अक्तूबर, 2014 को नामजद किया था। पुलिस की ओर से पहले अज्ञात और बाद में इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि मृतका जसमेल कौर व उसके बेटे रंजीत सिंह के शव उनके घर से लहूलुहान अवस्था में बरामद किए गए थे, जिस पर गांव बुट्टर कलां के सरपंच दर्शन सिंह व मृतका के रिश्तेदार प्रीतम सिंह ने मौके पर शव देख कर पुलिस को सूचित किया था।

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