Edited By Updated: 29 Apr, 2017 11:14 AM
माननीय जिला एवं सैशन जज किशोर कुमार की अदालत ने होमगार्ड जवान के कत्ल केस में शामिल सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2014 को होमगार्ड जवान सुखदेव सिंह निवासी गांव बीदोवाली की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।इस संबंध में...
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): माननीय जिला एवं सैशन जज किशोर कुमार की अदालत ने होमगार्ड जवान के कत्ल केस में शामिल सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2014 को होमगार्ड जवान सुखदेव सिंह निवासी गांव बीदोवाली की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।इस संबंध में थाना लम्बी की पुलिस ने धारा 279, 304 ए मुकद्दमा दर्ज कर लिया परन्तु बाद में मृतक सुखदेव सिंह के रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी कि यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि लूट दौरान हुए कत्ल का मामला है।
पुलिस ने इन बयानों के आधार पर इस मुकद्दमे में धारा 302,396,148,149 आई.पी.सी. की बढ़ौतरी करते हुए गांव तरमाला के गोरी, रणजीत सिंह, सुरजीत सिंह, पूरन सिंह, जसवंत सिंह, फुमन सिंह, गांव घोड़े चक्क (फिरोजपुर) के कर्मजीत सिंह उर्फ लाडी व पक्का सीड फार्म अबोहर के मलकीत सिंह तथा परमजीत कौर के खिलाफ लूटपाट करते हुए सुखदेव सिंह का कत्ल करने संबंधी मुकद्दमा दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया था। अदालत में सफाई पक्ष के वकील शेरबाज सिंह मान, कुलविन्द्र सिंह सेखो, मनजिन्द्र सिंह बराड़ व सुरजीत सिंह आदि की तरफ से पेश की दलीलों के साथ सहमत होते व पुलिस की तरफ से पेश किए सबूतों के अभाव के चलते माननीय अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।