Edited By Updated: 28 Apr, 2017 11:31 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने अफीम तस्करी में नामजद 2 व्यक्तियों को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार दिया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने अफीम तस्करी में नामजद 2 व्यक्तियों को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार दिया है। अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए 1 मई, 2017 की तिथि निश्चित की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना मैहना पुलिस द्वारा 22 फरवरी, 2015 को गश्त के दौरान थाने की सीमा के इलाके में ही गांव ब्रह्मके निवासी बलराज सिंह उर्फ बाजी तथा उसके जिला फिरोजपुर के रहने वाले एक साथी कुलदीप सिंह को 5 किलो अफीम के साथ काबू किया गया था, जिनके खिलाफ थाना मैहना में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।