आरोप साबित न होने पर किया बरी,दुष्कर्म मामले में किया था गिरफ्तार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 09:00 AM

accused acquitted on not proven

अतिरिक्त सैशन जज हररीत कौर कालीके की अदालत द्वारा एक लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में हरबंस सिंह निवासी गांव सरदाना व साजिश में.........

जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज हररीत कौर कालीके की अदालत द्वारा एक लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में हरबंस सिंह निवासी गांव सरदाना व साजिश में शामिल बलविन्द्र कौर पत्नी भगत सिंह निवासी बूटे दीयां धनां को आरोप साबित न होने (गवाही में अंतर होने पर) पर बरी कर दिया गया।

इस मामले में पीड़ित लड़की ने 24.1.15 को थाना महतपुर में केस दर्ज करवाया था कि उसके पड़ोस में रहती औरत बलविन्द्र कौर उसे अपने साथ अपनी सहेली को पेट में दर्द की दवाई देने के लिए उसके घर ले गई, जहां पर बलविन्द्र कौर व उसकी सहेली उसे कमरे में बुला दरवाजा बंद कर बाहर चली गईं। इस दौरान हरबंस सिंह वहां आ गया और उससे जबरदस्ती डरा-धमका कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उक्त दोनों विरुद्ध केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
 

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