Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 08:48 AM
दीप नगर निवासी 2 महिलाओं से हाथापाई व दुव्र्यवहार करने के मामले में थाना सदर की पुलिस द्वारा 4 अक्तूबर को मुकदमा नं. 223 में धारा 354-बी, 506 व 34 आई.पी.सी. के तहत नामजद किए गए कैंटोनमैंट बोर्ड की महिला पार्षद पुनीत कौर चड्ढा के पति तथा गुरुद्वारा...
जालंधर(महेश): दीप नगर निवासी 2 महिलाओं से हाथापाई व दुव्र्यवहार करने के मामले में थाना सदर की पुलिस द्वारा 4 अक्तूबर को मुकदमा नं. 223 में धारा 354-बी, 506 व 34 आई.पी.सी. के तहत नामजद किए गए कैंटोनमैंट बोर्ड की महिला पार्षद पुनीत कौर चड्ढा के पति तथा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी के प्रधान चरणजीत सिंह उर्फ विक्की चड्ढा पुत्र स्व. प्रीतम सिंह चड्ढा निवासी जालंधर कैंट तथा उसके साथी हरनेक सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गोल्डन कालोनी दीप नगर को आज परागपुर पुलिस चौकी के प्रभारी कमलजीत सिंह ने समेत पुलिस पार्टी गिरफ्तार कर लिया।
दोनों को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां चरणजीत सिंह विक्की चड्ढा द्वारा पहले से ही जमानत ले लिए जाने के कारण उसे और उसके साथी हरनेक सिंह को माननीय जज द्वारा मौके पर ही रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए। एस.एच.ओ. सदर सुखदेव सिंह औलख तथा परागपुर पुलिस चौकी प्रभारी कमलजीत सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी चरणजीत सिंह चड्ढा व उसके साथी हरनेक सिंह के खिलाफ दीप नगर निवासी महिलाओं गुरप्रीत कौर पत्नी इन्द्रपाल सिंह व ऊषा पत्नी बनवारी लाल ने पंजाब पुलिस प्रमुख को उन्हें धमकाने, गालियां निकालने, हाथापाई करने व दुव्र्यवहार करने की शिकायत दी थी, जिस पर ए.आई.जी. रैंक के अधिकारी द्वारा की गई जांच के बाद दोनों के खिलाफ उक्त धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पार्षद पति चरणजीत सिंह विक्की चड्ढा ने महिलाओं द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए माननीय अदालत में अपना आवेदन दायर कर दिया गया था, जिस पर विक्की चड्ढा व उसके साथी हरनेक सिंह को जमानत मिल गई।