बिना आधार कार्ड के नहीं बन सकेगा ड्राइविंग लाइसैंस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Feb, 2018 09:21 AM

aadhaar card

केन्द्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने के लिए आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। आधार कार्ड को आवश्यक करने के संबंध में केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल कर चुकी है कि इससे जाली ड्राइविंग लाइसैंस पर नकेल कसी जा सकेगी। इसके...

लुधियाना(सुरिन्द्र): केन्द्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने के लिए आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। आधार कार्ड को आवश्यक करने के संबंध में केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल कर चुकी है कि इससे जाली ड्राइविंग लाइसैंस पर नकेल कसी जा सकेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के ड्राइविंग लाइसैंस से संबंधित सॉफ्टवेयर सार्थी-4 में व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि आवेदक को आधार नम्बर दर्ज किए बिना ड्राइविंग लाइसैंस सैंटर जाने के लिए प्री-अप्वाइंटमैंट ही नहीं मिलेगी। वहीं अधिकारियों का दावा है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसैंस पर लगाम कसने में आधार कार्ड अहम भूमिका अदा करेगा। केन्द्र सरकार द्वारा अब ड्राइविंग लाइसैंस के कार्य संबंधी राज्य सरकारों से तालमेल बनाया जा रहा है। चाहे कि ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने का कार्य राज्यों के पास है, लेकिन इसका कंट्रोल केन्द्र सरकार के हाथों में है। लाइसैंस चाहे नया हो या रिन्यू या फिर डूप्लीकेट, उसे जारी करवाने के लिए पहले केन्द्र सरकार की वैबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड सहित अन्य डाक्यूमैंट्स अपलोड करने होंगे, तभी लाइसैंस बनवाने के लिए प्री-अप्वाइंटमैंट मिलेगी। इसी प्री-अप्वाइंटमैंट को ड्राइविंग लाइसैंस सैंटर में दिखाने पर आगे की प्रीक्रिया आरम्भ होगी।  

दूसरे राज्यों में बनवाए अधिकतर लाइसैंस जाली
ट्रैफिक विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि कर्मिश्यल वाहनों के चालकों द्वारा अन्य राज्यों में जाकर वहां से जो ड्राइविंग लाइसैंस बनवाए होते है, वो अधिकतर जाली ही होते हैं। ऐसे लाइसैंसों की पहचान करनी काफी मुश्किल होती है। जाली लाइसैंस कोई सड़क हादसा होने पर अदालती कार्रवाई के दौरान जांच के समय पकड़ में आते है अन्यथा ड्राइवर जाली लाइसैंस के आधार पर ही पूरे देश में वाहन चलाते आ रहे हैं।  

एक जगह लाइसैंस जमा तो दूसरी जगह बनवा लेते हैं
ऐसे ही कई चालक किसी एक जगह ड्राइविंग लाइसैंस अदालत में जमा होने पर दूसरे राज्य में जाकर वहां से ड्राइविंग लाइसैंस बनवा लेते थे। इस तरह चालक अदालत की तरफ से लगाए जाने वाले जुर्माने को भुगतने नहीं जाते थे। अब केन्द्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसैंस के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर देने के चलते चालकों की ऐसी चालाकी पर भी लगाम लगेगी।  

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