Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 09:33 AM
पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में काम करते सरकारी मुलाजिमों को बड़ी राहत देते हुए विदेशी छुट्टी (एक्स इंडिया लीव) देने के नियमों में तबदीली के आदेश जारी किए हैं।
मोगा (पवन ग्रोवर): पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में काम करते सरकारी मुलाजिमों को बड़ी राहत देते हुए विदेशी छुट्टी (एक्स इंडिया लीव) देने के नियमों में तबदीली के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब 3 महीने से अधिक छुट्टी लेने के लिए मुख्यमंत्री/मंत्री की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि सरकार द्वारा पहले इस तरह के अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को दिए गए थे।
जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग (पर्सोनल पॉलिसी ब्रांच-2) के एडीशनल सचिव की ओर से पंजाब राज्य के समूह विभागों के प्रमुखों, मंडल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिला एवं सैशन जज, एस.डी.एम. के अलावा रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट को 20 जुलाई को जारी किए हस्ताक्षरित पत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली विदेशी छुट्टी (एक्स इंडिया लीव) के लिए विभाग द्वारा जारी 24 जून, 2016 की हिदायतों में संशोधन कि या गया है।
नए आदेशों के अनुसार अब सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की विदेश यात्रा के लिए अधिक से अधिक 3 महीने की छुट्टी संबंधित विभाग के समर्थ अधिकारी द्वारा मंजूर की जा सकती है तथा 3 महीने से अधिक छुट्टी के लिए विभाग के अधिकारी पर्सोनल विभाग से अग्रिम मंजूरी लेकर छुट्टी दे सकते हैं। इससे पहले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए यह नियम बनाया गया था कि विदेश जाने के लिए 3 महीने या इससे अधिक छुट्टी के लिए संबंधित विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी पड़ती थी। पंजाब सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।