Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Oct, 2017 01:07 PM
: थाना सदर की पुलिस ने जिला जालंधर के गांव जंडूसिंगा के 31 वर्षीय युवक तरुण विकास पुत्र अविनाश चंद्र विकास की मृत्यु के 9 महीने पश्चात एक दम्पति के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या व सबूत खुर्दबुर्द करने के आरोप में धारा 304 व 201-34 के अधीन केस दर्ज किया...
होशियारपुर (अश्विनी): थाना सदर की पुलिस ने जिला जालंधर के गांव जंडूसिंगा के 31 वर्षीय युवक तरुण विकास पुत्र अविनाश चंद्र विकास की मृत्यु के 9 महीने पश्चात एक दम्पति के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या व सबूत खुर्दबुर्द करने के आरोप में धारा 304 व 201-34 के अधीन केस दर्ज किया है।
क्या है मामला
अविनाश चंद्र पुत्र ओम प्रकाश ने पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल व होशियारपुर के एस.एस.पी. को दी शिकायत में कहा था कि उनका लड़का तरुण विकास, जो जालंधर में एक कोरियर कंपनी में काम करता था, 14 जनवरी को घर से गया था, 15 जनवरी को उसका शव थाना बुल्लोवाल के अधीन तारागढ़ रोड पर गांव रंधावा बरोटा के पास पड़ा मिला था। उन्होंने कहा कि थाना बुल्लोवाल की पुलिस ने धारा 174 के अधीन कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। उनके बार-बार आग्रह करने पर पुलिस ने मामले की कोई आगामी जांच न की थी।
एस.एस.पी. के आदेश पर अब थाना सदर की पुलिस ने गांव आदमवाल के सतनाम सिंह व उसकी पत्नी प्रिया के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या के आरोप में यह केस दर्ज किया है। तरुण विकास के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की आरोपियों ने नशीले पदार्थ देकर हत्या कर दी थी व बाद में शव को रंधावा बरोटा के पास जाकर फैंक दिया था। लड़के के पिता के अनुसार उनके लड़के ने आरोपी दम्पति के लड़के से 29 हजार रुपए की राशि लेनी थी। इसी के चलते उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन ने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पग उठाए जा रहे हैं।