Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Oct, 2017 06:46 PM
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दीवाली के अवसर पर बिना लाइसैंस पटाखे बेचने व सायं 6.30 से 9.30 बजे के बाद ....
होशियारपुर (अश्विनी): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दीवाली के अवसर पर बिना लाइसैंस पटाखे बेचने व सायं 6.30 से 9.30 बजे के बाद पटाखे चलाने पर लगाए गए प्रतिबंध की उल्लंघना करने पर जिला पुलिस ने 8 केस विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार थाना मॉडल टाऊन में मामले भारतीय दंडावली की धारा 148 के अधीन दर्ज किए गए।
मेहटियाना, गढ़शंकर, हाजीपुर, माहिलपुर व सिटी पुलिस थानों मेें 1-1 केस धारा 188 के अधीन दर्ज किया गया। सूत्रों के अनुसार सभी यह केस अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की जांच की जा रही है।