Edited By Updated: 10 Dec, 2016 01:19 AM
एडीशनल सैशन जज पूनम आर.जोशी की अदालत ने एक नाबालिग स्कूल ...
होशियारपुर(जैन): एडीशनल सैशन जज पूनम आर.जोशी की अदालत ने एक नाबालिग स्कूल छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए जैलदार उर्फ जैली पुत्र सतनाम सिंह निवासी बूथगढ़ को प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल अफैंसिज एक्ट के सैक्शन 4 के तहत 7 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर 6 माह और सजा काटनी होगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़ित छात्रा को दिए जाने हैं।
क्या है मामला
पीड़ित छात्रा के परिजनों ने 25 मई 2014 को थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी, जोकि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, दोपहर 12.30 बजे के करीब घर से खरीददारी के लिए गई लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाशने के पश्चात मालूम पड़ा कि उक्त जैलदार उनकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है। बाद में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। लड़की के मैडीकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में दोषी करार दिए जाने पर माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।