Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 01:16 PM
गढ़शंकर के डगाम गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले के 6 आरोपियों प्रभजोत सिंह उर्फ पप्पा, रणबीर सिंह उर्फ मंगी, संदीप सिंह, पवन कुमार उर्फ विपन, हरमेल सिंह और अनुरागप्रीत सिंह को दोषी करार..
होशियारपुर (अमरेन्द्र): गढ़शंकर के डगाम गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले के 6 आरोपियों प्रभजोत सिंह उर्फ पप्पा, रणबीर सिंह उर्फ मंगी, संदीप सिंह, पवन कुमार उर्फ विपन, हरमेल सिंह और अनुरागप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा के साथ-साथ 10-10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि की अदायगी करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषियों को और 3-3 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
क्या था मामला
गौरतलब है कि थाना गढ़शंकर पुलिस के समक्ष 7 सितम्बर 2015 को मृतक भूपिन्द्र सिंह की पत्नी मंजीत कौर निवासी गांव डगाम की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज किया था। मंजीत कौर के अनुसार उसका पति भूपिन्द्र सिंह अड्डा दौहड़ा में भोला सीमैंट स्टोर की दुकान करता है। 7 सितम्बर 2015 को शाम करीब 7 बजे उसका पति घर पर ही था कि उसे अनुराग निवासी बगवाई बुलाने के लिए आया और कहने लगा कि कुछ सामान लेना है, तो उसका पति उसके साथ चला गया जिसके बाद वह अपने जेठ तरसेम सिंह को साथ लेकर पति के पीछे-पीछे चली गई। जब उसका पति दुकान के सामने पहुंचा ही था तो उसका जेठ तरसेम सिंह भी दुकान के पास चला गया। इस दौरान उक्त दोषियों ने मिलकर उसके पति पर हमला कर दिया। इस दौरान पप्पा ने भूपिंद्र सिंह को कहा कि उसने उसके पिता को कुछ देकर मारा था जिसका आज वह बदला लेने के लिए आए हैं। इस दौरान उक्त सभी लोगों ने उसके पति से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसका जेठ तरसेम सिंह बचाने के लिए आया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की और अपनी बाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए जिसके बाद उसके पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई।