Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Aug, 2017 12:23 PM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने मंगलवार को महिला से पर्स छीनने के मामले में 2 आरोपियों कुलवंत सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी गांव बोहण चब्बेवाल और अमनप्रीत सिंह पुत्र दूनी चंद निवासी परसोवाल थाना चब्बेवाल को दोषी करार देते हुए...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने मंगलवार को महिला से पर्स छीनने के मामले में 2 आरोपियों कुलवंत सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी गांव बोहण चब्बेवाल और अमनप्रीत सिंह पुत्र दूनी चंद निवासी परसोवाल थाना चब्बेवाल को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद की सजा व 10-10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोनों ही आरोपियों कुलवंत सिंह व अमनप्रीत सिंह को 6-6 माह और कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि होशियारपुर के शालीमार नगर की रहने वाली शमां शर्मा पत्नी सुभाष शर्मा ने थाना सिटी पुलिस के समक्ष 6 अगस्त 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार वह बाजार से सब्जी खरीदकर जब घर लौट रही थी तो शालीमार नगर के गली नंबर 1 के पास बाइक सवार 2 युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस जांच में मोटरसाइकिल के नंबर से दोनों आरोपियों कुलवंत सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी गांव बोहण चब्बेवाल और दूसरे की पहचान अमनप्रीत सिंह पुत्र दूनी चंद निवासी परसोवाल थाना चब्बेवाल के तौर पर हुई थी।