Edited By Updated: 15 Dec, 2016 12:46 PM
एडीशनल सैशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में बोचन उर्फ नीतीश यादव निवासी उमा नाथ टीका
पटियाला (बलजिन्द्र): एडीशनल सैशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में बोचन उर्फ नीतीश यादव निवासी उमा नाथ टीका चौक पटना बिहार को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। इस मामले में महिला रानी निवासी पुरानी मिर्च मंडी राजपुरा ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 4 लड़कियां हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं और वह सामान लेने के लिए दिल्ली गई थी, उसकी गैर-हाजिरी में उक्त व्यक्ति उसके घर आया और उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में 9 नवम्बर 2015 को थाना सिटी राजपुरा में केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू की थी और उक्त दोषी और लड़की को बरामद भी कर लिया था।