Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 02:38 PM
लगभग 4 साल पुराने मामले में पुलिस कर्मचारियों पर ट्रक चढ़ाने वाले ड्राइवर को एडिशनल सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने 5 साल
पटियाला (बलजिन्द्र): लगभग 4 साल पुराने मामले में पुलिस कर्मचारियों पर ट्रक चढ़ाने वाले ड्राइवर को एडिशनल सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले ड्राइवर रविकांत पुत्र कर्ण निवासी गांव इनोका हिमाचल प्रदेश को जुर्माना न भरने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अदालत ने इसी मामले में गिरजेश पुत्र राम नारायण निवासी उत्तर प्रदेश को बरी कर दिया है। यह केस हवलदार महेंद्र सिंह की शिकायत पर थाना सदर राजपुरा की पुलिस ने 6 अगस्त 2013 को धारा 304, 307, 186 और 34 आई.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकत्र्ता का कहना था कि 5 अगस्त 2013 की रात को उनकी तरफ से पुलिस कर्मचारियों समेत गांव बसंतपुरा में नाकाबंदी की हुई थी और वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रविकांत जोकि ट्रक चला रहा था को पुलिस कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो रविकांत ने रुकने की जगह पुलिस कर्मचारियों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में ए.एस.आई. नील दत्त की मौत हो गई थी और कई कर्मचारी घायल हो गए थे।