नशीले पदार्थ के 5 तस्करों को 10-10 साल की कैद

Edited By Updated: 25 Apr, 2017 09:15 AM

5 smugglers of narcotics imprisonment for 10 10 years

अतिरिक्त जिला व सैशन जज एन.एस. गिल की अदालत ने आज नशीले पदार्थ के 5 तस्करों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

होशियारपुर (अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सैशन जज एन.एस. गिल की अदालत ने आज नशीले पदार्थ के 5 तस्करों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी पांचों आरोपियों राजेन्द्र कुमार, जतिन्द्र कुमार, जसमेर सिंह, रविन्द्र सिंह व अमनदीप को और 2-2 साल कैद की सजा भुगतने के आदेश दिए।


क्या था मामला

28 फरवरी 2015 को चब्बेवाल पुलिस थाने में तैनात एस.आई. रेशम सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ नाकेबंदी लगा रखी थी। इसी दौरान बोहण पैट्रोल पंप के समीप संदेह के आधार पर सफेद रंग की मारुति कार को रोककर तलाशी ली तो पुलिस ने कार से 620 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया। 
कार में सवार युवकों ने अपना नाम राजेन्द्र कुमार उर्फ  रौकी पुत्र भजन लाल निवासी सुसां, जङ्क्षतद्र सिंह उर्फ  साहबा पुत्र मनोहर लाल निवासी मेहतपुर, जसमेर उर्फ  रौकी पुत्र गुरमेल लाल निवासी कत्तोवाल, रविंद्र सिंह उर्फ  रवि पुत्र हुस्न लाल निवासी कत्तोवाल और अमनदीप उर्फ  अमन पुत्र राम प्रकाश निवासी मेहतपुर बताया। चब्बेवाल पुलिस ने पांचों ही आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

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