अफीम रखने के मामले में आरोपी को 4 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Sep, 2017 03:22 PM

4 year imprisonment for possessing opium

एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने अफीम की तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सरकारी.........

फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने अफीम की तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सरकारी वकील जगविन्द्र सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए 4 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त जेल का आदेश दिया है जबकि इस केस के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार थाना बाजाखाना की पुलिस ने 17 दिसम्बर 2012 को गश्त व चैकिंग के दौरान ट्रक चालक और उसके कंडक्टर से 2 किलो अफीम बरामद कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया था। ए.एस.आई. राजेश कुमार के अनुसार जब पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के दौरान एक ट्रक जिसको हरजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह चला रहा था और उसके साथ कंडक्टर गुरदीप सिंह था, को चैकिंग के लिए रोका तो चालक हरजीत सिंह से 2 किलो अफीम बरामद हुई। आज इस केस का निपटारा करते हुए ट्रक चालक हरजीत सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।

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