Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 11:24 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में थाना मैहना पुलिस की ओर से साढ़े 3 वर्ष पहले नामजद एक दोषी को 3 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 3...
मोगा (ग्रोवर): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में थाना मैहना पुलिस की ओर से साढ़े 3 वर्ष पहले नामजद एक दोषी को 3 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 3 महीने की और कैद काटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना मैहना पुलिस की ओर से 12 मार्च, 2014 को नाकाबंदी दौरान गांव मैहना के पास स्थित रेलवे फाटकों की तरफ मोटरसाइकिल पर आ रहे एक व्यक्ति को रोक कर तलाशी लेने पर उससे 150 ग्राम हैरोइन बरामद हुई थी। काबू किए गए व्यक्ति की पहचान कुलदीप सिंह निवासी गांव चीमा कलां जिला तरनतारन के तौर पर हुई थी जिसके विरुद्ध पुलिस की ओर से एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।