Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Nov, 2017 11:44 AM
लड़की के अपहरण व बाद में हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों अजय कुमार निवासी सिंघा, ओंकार सिंह उर्फ चप्पू व कुलदीप सिंह निवासी बीनेवाल को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): लड़की के अपहरण व बाद में हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों अजय कुमार निवासी सिंघा, ओंकार सिंह उर्फ चप्पू व कुलदीप सिंह निवासी बीनेवाल को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को और 6-6 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि गढ़शंकर पुलिस थाने में किरणा देवी पुत्री गुरबख्श राम निवासी गांव बीनेवाल ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में कहा था कि 15 मई 2013 की रात वह अपनी दोनों ही छोटी बहनो अंजू (18) और पूजा (16) के साथ घर के बाहर लघुशंका करने के लिए निकली थी। थोड़ी ही देर में पूजा ने बताया कि कुछ लड़के अंजू का पीछा कर रहे हैं। डर के मारे अंजू सिंघा गांव की तरफ भाग कर गई है। आगे जाकर देखा तो रास्ते में उक्त 3 लड़के खड़े थे।
शिकायत में किरणा ने शंका जाहिर की कि इन्हीं तीनों लड़कों ने अंजू को अगवा किया है। इसी बीच पुलिस ने कुछ दिनों के बाद अंजू के शव को बरामद कर लिया। किरणा देवी के बयान पर गढ़शंकर पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ अपहरण व हत्या समेत विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।