Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Sep, 2017 03:12 PM
पंजाब सरकार द्वारा जिला संगरूर में शराब की बिक्री के लिए 414 ठेकों के लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं।
संगरूर (बावा): पंजाब सरकार द्वारा जिला संगरूर में शराब की बिक्री के लिए 414 ठेकों के लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं। जिला संगरूर के गांवों के लिए 324 ठेके व जिले के बीच 12 नगर कौंसलरों की हद में सरकारी तौर पर 90 के करीब ठेके/शराब की दुकानों के लाइसैंस जारी किए गए हैं जिनमेें से संगरूर शहर में 18 ठेके अंग्रेजी व देसी शराब की बिक्री के लिए खोले गए हैं जबकि कुछ ठेके अवैध तौर पर चल रहे हैं,जिनका आबकारी विभाग व पुलिस विभाग के पास कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है।
शटर गिरने के बाद भी होती रहती है शराब की बिक्री
पंजाब सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने का सरकारी समय सुबह 9 से रात 11 बजे तक निश्चित किया गया है। सरकारी नियमों की पालना करते हुए शराब की दुकानों के शटर रात 11 बजे गिरा दिए जाते हैं परन्तु शराब की बिक्री के लिए शटर में रखी खिड़की सदा खुली रहती है।
शराब ठेकेदारों द्वारा शराब की दुकानों पर बिक्री के लिए रखे कारिंदे ठेके में ही सोते हैं जिससे ठेके की निगरानी भी हो जाती है व दुकानदारी भी चलती रहती है। रात 11 बजे के बाद मिलने वाली शराब भी अधिक मूल्य पर बेची जाती है। ठेके में सोने वाला कारिंदा सुबह उठ जाता है व ठेके का आधा शटर खोलकर शराब की बिक्री शुरू कर दी जाती है। शहर का एक ठेका चाय वाली दुकान से पहले ही खुल जाता बताया जाता है। पत्रकारों की टीम को देखकर शराब की दुकान के कारिंदे ने यह कहकर शटर गिरा दिया कि दुकान सुबह 9 बजे खुलेगी।
धार्मिक व शैक्षिक विभागों के नजदीक हैं शराब के ठेके
संगरूर में कई शराब के ठेके शैक्षणिक विभागों व धार्मिक स्थान के नजदीक हैं जिनको उठवाने के लिए नशा विरोधी संस्था बंदा सिंह बहादुर फाऊंडेशन द्वारा समय-समय पर लंबे संघर्ष किए गए परंतु परनाला वहीं का वहीं है। राज हाई स्कूल व डाइट के बिल्कुल व रियासती शहर के राजे महाराजों की बनी शाही समाधो के बिल्कुल पास खुले शराब के ठेके बंद करवाने के लिए कई बार संघर्ष किए गए। सुनामी गेट सरकारी गुरु घर से तकरीबन 40-45 मीटर की दूरी पर ठेका है परन्तु सरकारी अधिकारियों को यह दूरी 100 मीटर से भी अधिक दिखाई देती है।
नैशनल हाईवे पर चल रहे हैं ठेके
पंजाब सरकार द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2017-18 के घोषणा पत्र के पैरा नंबर-14 में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी शराब का ठेका नैशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में नहीं खोला जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने 15-12-2016 को यह हुक्म जारी किए थे परंतु विभाग की मिलीभगत से शहर में कई ठेके नैशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर खोले हुए हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मुंह चिढ़ा रहे हैं।