23 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय पीड़िता के गर्भपात की मंजूरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Oct, 2017 09:19 AM

23 year old pregnant 13 year old victim  s miscarriage approval

एक 13 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भवती होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिकित्सीय तरीके से पीड़िता का गर्भपात करने की मंजूरी दे दी है।

चंडीगढ़  (बृजेन्द्र): एक 13 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भवती होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिकित्सीय तरीके से पीड़िता का गर्भपात करने की मंजूरी दे दी है। पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में गर्भपात करवाए जाने की मांग की थी। 


गुरु गोङ्क्षबद सिंह मैडीकल कालेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट की रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए गुरु गोङ्क्षबद सिंह मैडीकल कालेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट के रजिस्ट्रार को आदेश दिए कि पीड़िता के परिवार से मंजूरी लेने के बाद वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट की टीम द्वारा गर्भपात करवाया जाए। 


वहीं ऑप्रेशन के दौरान व उसके बाद होने वाले खर्च को याची परिवार से न वसूला जाए और पीड़िता व उसके अटैंडैंट को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं जिसमें पौष्टिक आहार भी शामिल हो। भटिंडा पुलिस ने मामले में 16 सितम्बर को रेप, धमकाने व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 

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