Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Nov, 2017 08:03 AM
अतिरिक्त सैशन जज दरबारी लाल की अदालत द्वारा कुलविंद्र सिंह निवासी लम्बा पिंड व हनी सहोता को छीना-झपटी के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज दरबारी लाल की अदालत द्वारा कुलविंद्र सिंह निवासी लम्बा पिंड व हनी सहोता को छीना-झपटी के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में 24.5.15 को डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने महिला नीरू गुप्ता के बयानों पर 2 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ उसका पर्स छीन ले जाने का केस दर्ज किया था।