Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 03:23 PM
लूटपाट करने के कथित आरोपों में घिरे हुए गांव नूरपुर सेठां के 2 व्यक्तियों को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट श्वेतादास की अदालत ने सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है।
फरीदकोट (स.ह.): लूटपाट करने के कथित आरोपों में घिरे हुए गांव नूरपुर सेठां के 2 व्यक्तियों को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट श्वेतादास की अदालत ने सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2012 को थाना सदर कोटकपूरा में किसी मुखबिर की सूचना पर मनप्रीत सिंह उर्फ मनी पुत्र घुल्ला सिंह व बलदेव सिंह उर्फ मेवा सिंह पुत्र सोहन सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 356, 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस पर सफाईकत्र्ता के वकील अनूपइंद्र सिंह सेखों ने यह सिद्ध कर दिया कि उन पर झूठा केस दर्ज किया गया, जिस पर माननीय अदालत ने मनप्रीत सिंह व बलदेव सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर उन्हें बरी कर दिया है।