Edited By Updated: 20 May, 2017 12:50 PM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट बरनाला वरुण दीप चोपड़ा ने कुलविन्द्र सिंह पुत्र आत्मा सिंह वासी मांगेवाल जिला बरनाला व उसके साथी बहादर सिंह को फसल तबाह करने व अन्य आरोपों में बाइज्जत बरी कर दिया।
बरनाला विवेक सिंधवानी, गोयल): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट बरनाला वरुण दीप चोपड़ा ने कुलविन्द्र सिंह पुत्र आत्मा सिंह वासी मांगेवाल जिला बरनाला व उसके साथी बहादर सिंह को फसल तबाह करने व अन्य आरोपों में बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में भगवान सिंह द्वारा एस.एच.ओ. थाना ठुलीवाल पास बयान दर्ज करवाया गया कि 5/11/2013 की शाम को गांव मांगेवाल के खेत में चक्कर मारने गए तो बहादर सिंह अपने साथियों सहित ट्रैक्टरों से उसकी फसल जोतकर नष्ट कर रहा था। उसने उसको रोकने की कोशिश की तो बहादर सिंह ने 12 बोर राइफल के 2 फायर आकाश की तरफ हमें डराने के लिए किए व गालियां निकालीं। थाना ठुलीवाल के एस.एच.ओ. ने उक्त बयानों के आधार पर मुकद्दमा दर्ज किया था। जज साहिब ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलों से सहमत होते हुए उक्त आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का आदेश दे दिया।