Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 09:02 AM
अतिरिक्त सैशन जज विजय कुमार की अदालत द्वारा बलबीर सिंह उर्फ पंजू निवासी ग्रीन एन्क्लेव बस्ती पीरदाद को चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 12 साल की कैद व 1,00,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल तीन महीने की अतिरिक्त कैद...
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज विजय कुमार की अदालत द्वारा बलबीर सिंह उर्फ पंजू निवासी ग्रीन एन्क्लेव बस्ती पीरदाद को चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 12 साल की कैद व 1,00,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 12.9.15 को थाना करतारपुर की पुलिस ने बलबीर सिंह उर्फ पंजू को 15 बोरी (377 किलो) चूरा-पोस्त समेत गिरफ्तार किया था।