Edited By Updated: 27 Apr, 2017 04:29 PM
नशीली दवाइयां रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज राजविन्द्र कौर की अदालत ने एक व्यक्ति को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने की स्थिति में 2 साल अतिरिक्त जेल में रहने का भी आदेश दिया है।
फरीदकोट(जगदीश): नशीली दवाइयां रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज राजविन्द्र कौर की अदालत ने एक व्यक्ति को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने की स्थिति में 2 साल अतिरिक्त जेल में रहने का भी आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने 24 जनवरी 2013 को 8500 नशीली गोलियों माइकरोलिट, 300 कैप्सूल सहि विशाल कुमार को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत और पुलिस की तरफ से पेश किए सबूतों के आधार पर विशाल कुमार उर्फ शाली को आरोपी मानते हुए सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।