नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद व लाखों का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jul, 2017 08:01 AM

10 years jail in the case of smuggling

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-कम-न्यायाधीश स्पैशल कोर्ट कपूरथला माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे नशा तस्करी के 2 विभिन्न मामलों में नामजद किए गए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कैद तथा 2 लाख व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई...

कपूरथला(मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश-कम-न्यायाधीश स्पैशल कोर्ट कपूरथला माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे नशा तस्करी के 2 विभिन्न मामलों में नामजद किए गए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कैद तथा 2 लाख व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2016 दौरान थाना कबीरपुर की पुलिस ने की गई नाकेबंदी दौरान आरोपी रविन्द्र सिंह उर्फ पहाड़ पुत्र जगीर सिंह निवासी गांव मिर्जापुर थाना कबीरपुर से 200 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट तहत मामला दर्जकर जेल भेज दिया था। माननीय सचिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रविन्द्र सिंह पहाड़ को 10  वर्ष की कैद व 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

इस तरह माननीय अदालत में चल रहे एक नशा तस्करी के अन्य मामले में लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कुलविन्द्र सिंह उर्फ किंदा पुत्र नेजा सिंह निवासी गांव तोती सुल्तानपुर लोधी को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना कबीरपुर पुलिस पार्टी ने नाकेबंदी दौरान आरोपी किंदा से 260 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था।
 

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