Edited By Updated: 22 Feb, 2017 01:36 PM
नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोपी सुखविंदर सिंह (23) निवासी शहीद भगत सिंह नगर को स्पैशल जज राजीव बेरी की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
लुधियाना (मेहरा): नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोपी सुखविंदर सिंह (23) निवासी शहीद भगत सिंह नगर को स्पैशल जज राजीव बेरी की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना जी.आर.पी. लुधियाना ने 12 अगस्त 2015 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। केस के अनुसार जब पुलिस पार्टी ने शक के आधार पर ढंडारी कलां फाटक के पास आरोपी को रोककर उसकी तलाशी ली तो उससे 70 नशीले इंजैक्शन बरामद हुए। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।