Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Nov, 2017 10:55 AM
जिला मानसा की एक अदालत द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया गया।
मानसा (मित्तल): जिला मानसा की एक अदालत द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार थाना बोहा की पुलिस ने 24 अप्रैल 2013 को सोनी सिंह निवासी गांव महमड़ा (हरियाणा) को 55 किलो 100 ग्राम भुक्की समेत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने उपरांत सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 1 लाख 2 हजार रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया है।