Edited By Updated: 22 Jan, 2017 01:42 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल मां तथा उसके 2 बेटों को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर 10-10 वर्ष की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
मोगा, 21 जनवरी (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल मां तथा उसके 2 बेटों को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर 10-10 वर्ष की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। अदालत ने तीनों दोषियों को जुर्माना न भरने की सूरत में 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया है।जानकारी के अनुसार सिटी पुलिस की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च 2013 को पुल सुआ जीरा रोड पर नाकाबंदी करके एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी के दौरान ट्रक में से 30 बोरियां चूरा-पोस्त (प्रति बोरी 35 किलो) बरामद किया था।
इस मामले में संबंधित थाना पुलिस की ओर से नकोदर के गुरु नानकपुरा इलाके की निवासी महिला शीतल कौर पत्नी करनैल सिंह, उसके बेटों विस्टर सिंह तथा त्रिलोचन सिंह के साथ-साथ अजय सिंह पर NDPS एक्ट की बनती अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने महिला शीतल कौर उसके बेटे त्रिलोचन सिंह, विस्टर सिंह को 10-10 वर्ष की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से इस मामले के चौथे दोषी अजय कुमार को अदालत की ओर से पहले ही भगौड़ा करार दे दिया गया है।