अपराध साबित न होने पर 1 बरी

Edited By Updated: 20 Apr, 2017 03:26 PM

1 offense if not proven guilty

ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्वेता दास की अदालत ने शराब के एक कथित मामले में पकड़े गए आरोपीको जुर्म साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है।

फरीदकोट(जगदीश): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्वेता दास की अदालत ने शराब के एक कथित मामले में पकड़े गए आरोपीको जुर्म साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त 2013 को थाना बाजाखाना ने मनप्रीत सिंह उर्फ कोचर पुत्र छिंदर सिंह निवासी कोटकपूरा को12 डब्बे शराब सहित गिरफ्तार किया था।  

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