Edited By Updated: 20 Apr, 2017 03:26 PM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्वेता दास की अदालत ने शराब के एक कथित मामले में पकड़े गए आरोपीको जुर्म साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है।
फरीदकोट(जगदीश): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्वेता दास की अदालत ने शराब के एक कथित मामले में पकड़े गए आरोपीको जुर्म साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त 2013 को थाना बाजाखाना ने मनप्रीत सिंह उर्फ कोचर पुत्र छिंदर सिंह निवासी कोटकपूरा को12 डब्बे शराब सहित गिरफ्तार किया था।