Edited By Updated: 22 Sep, 2016 01:58 PM
पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा प्राइवेट होस्टल को अनधिकृत तरीके से बिजली सप्लाई देने के मामले में पंजाब राज्य बिजली निगम ..
पटियाला (राजेश, परमीत) : पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा प्राइवेट होस्टल को अनधिकृत तरीके से बिजली सप्लाई देने के मामले में पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकाम) ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को 11.50 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस प्राइवेट होस्टल को अनधिकृत तरीके से बिजली प्रदान की जा रही थी, उसका बिजली सप्लाई कनैक्शन भी आज काट दिया गया।
गौरतलब है कि पावरकाम की छापामारी टीम की तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर पंजाबी यूनिवर्सिटी की बिजली सप्लाई चैक की गई तो सामने आया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नजदीकी एक प्राइवेट इमारत जो होस्टल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी को अनधिकृत तौर पर बिजली सप्लाई प्रदान की जा रही थी। इस अनधिकृत लोड को कल जल्दी में 25 किलोवाट बताया जा रहा था परंतु आज पावरकाम की तरफ से इस लोड को 50 किलोवाट बताया गया है। छापे के बाद पावरकाम ने अनधिकृत लोड को घरेलू रेट के तौर पर जुर्माने की रकम 5.50 लाख रुपए बनाई थी परंतु आज इस अनधिकृत लोड को कमर्शियल के तौर पर गिनने पर इसकी कीमत 11.50 लाख रुपए बनी है।
बताया जा रहा है कि यह प्राइवेट होस्टल किसी जे.एस. शंकी के नाम है। पावरकाम के सब-अर्बन डिवीजन पटियाला के एक्सियन गुरजंट सिंह ने बताया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को 5.50 लाख की बजाय 11.50 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि अदा करने के लिए यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते का नोटिस दिया गया है। यदि यूनिवर्सिटी ने जुर्माना आदि अदा न किया तो अगली कार्रवाई की जा सकती है। अनधिकृत बिजली के प्रयोग के कारण अब पावरकाम की तरफ से बिजली एक्ट 2003 की धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई को अंजाम दिया गया।