Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 03:39 PM
जिले में प्लास्टिक के लिफाफों अथवा कैरी बैग प्रयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने नगर निगम पटियाला, जिले में कार्य कर रही नगर पालिकाओं-परिषदों के अलावा ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पंजाब...
पटियाला (जोसन): जिले में प्लास्टिक के लिफाफों अथवा कैरी बैग प्रयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने नगर निगम पटियाला, जिले में कार्य कर रही नगर पालिकाओं-परिषदों के अलावा ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की लघु सचिवालय में हुए बैठक में डिप्टी कमिश्नर ने जहां शहर व गांवों में प्लास्टिक कैरी बैग से होने वाले नुक्सान प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है, वहीं ये आदेश भी दिए हैं कि जो दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं, उनके चालान काटे जाएं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में 1 अप्रैल 2016 से प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, रिसाइकिल करने, भंडारण, वितरण, बिक्री व प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगी है। ऐसे में प्लास्टिक के कैरी बैग पूरी रह से प्रतिबंधित हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने नोटीफिकेशन जारी कर ग्राम पंचायतों के अधीन आते क्षेत्रों में भी प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, रिसाइकिल करने, भंडारण, वितरण, बिक्री व प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाते हुए, उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि पी.पी.सी.बी. द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली या रिसाइकिल करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी निर्माण व रिसाइकिल न करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और समय-समय पर इनकी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इससे ऐसी इकाइयां प्लास्टिक कैरी बैग न बनाएं इसके लिए संबंधित विभागों को प्रगति रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।