Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Feb, 2018 11:15 AM
माननीय एडीशनल सैशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत ने रोहित कुमार गोलू को एडवोकेट उपिंदर सिंह जंडू की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
पटियाला (बलजिन्द्र): माननीय एडीशनल सैशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत ने रोहित कुमार गोलू को एडवोकेट उपिंदर सिंह जंडू की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
रोहित कुमार को सिटी राजपुरा की पुलिस ने 1024 नशीले कैप्सूलों समेत गिरफ्तार करने का दावा किया था जिसके खिलाफ 26 फरवरी 2013 को केस दर्ज किया गया था।