Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Feb, 2018 10:39 AM
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि रात 10.00 से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के शोर पर रोक लगाई...
पटियाला/रखड़ा (स.ह.): पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि रात 10.00 से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के शोर पर रोक लगाई जाए और इसको तत्काल लागू किया जाए जिससे बच्चों के भविष्य को नुक्सान होने से बचाया जा सके।
बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने बताया कि इस बारे पहले भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वातावरण विभाग की तरफ से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को लिखा था कि गुरुद्वारों, मंदिरों में लगे लाऊड स्पीकरों के शोर को कंट्रोल करने व बजते डी.जे. के लाऊड स्पीकरों के शोर को रोकने के लिए हुक्म जारी करें व सब-डिवीजन मैजिस्ट्रेटों को निर्देश दें कि उनके क्षेत्र में पड़ते गुरुद्वारों/मंदिरों की समितियां और मैरिज पैलेसों के मकान मालिकों के साथ तहसील, ब्लाक और गांव स्तर पर मीटिंगें करके ऐसी विधि विकसित करें कि इन संस्थानों से हो रहा शोर निर्धारित हदों में रहे।