Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 10:25 AM
माननीय जे.एम.आई.सी. पटियाला इंदरजीत सिंह ने चैक बाऊंस के मामले में अजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी गांव चिच्चड़वाल तहसील पातड़ां को एडवोकेट देवी दास शर्मा की दलीलों से सहमत होते 10 माह की कैद, चैक अमाऊंट 12 फीसदी ब्याज समेत देने का फैसला सुनाया है।
पटियाला (बलजिन्द्र): माननीय जे.एम.आई.सी. पटियाला इंदरजीत सिंह ने चैक बाऊंस के मामले में अजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी गांव चिच्चड़वाल तहसील पातड़ां को एडवोकेट देवी दास शर्मा की दलीलों से सहमत होते 10 माह की कैद, चैक अमाऊंट 12 फीसदी ब्याज समेत देने का फैसला सुनाया है।
इस संबंध में एडवोकेट देवीदास ने बताया कि इस मामले में शिकायत जनक राज पुत्र प्रकाश चंद गांव सूलर ने दर्ज करवाई थी। इसमें जनक राज के अनुसार अजीत सिंह ने उससे जुलाई 2013 में 6 लाख का लोन घरेलू कार्यों के लिए लिया था और बदले में अजीत सिंह ने 6 लाख का चैक दिया। एडवोकेट देवी दास ने बताया कि बाद में राशि वापस न करने पर जनक राज ने जब यह चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। जब केस माननीय अदालत में आया तो आज माननीय अदालत ने अजीत सिंह को 10 महीने की सजा और बनती रकम 12 फीसदी ब्याज समेत देने के आदेश सुना दिए हैं।