Edited By Updated: 30 Sep, 2015 01:07 AM
पंजाब नैशनल बैंक एस.एस.टी. नगर शाखा द्वारा एक उपभोक्ता का लगातार 8 वर्ष टी.डी.एस. काट कर उसे न बताने के कारण इंकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर चंडीगढ़ ने ...
पटियाला: पंजाब नैशनल बैंक एस.एस.टी. नगर शाखा द्वारा एक उपभोक्ता का लगातार 8 वर्ष टी.डी.एस. काट कर उसे न बताने के कारण इंकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर चंडीगढ़ ने जहां बैंक को 1,69,248 रुपए का जुर्माना किया है वहीं उपभोक्ता को राहत देते हुए उसके पैसे खुद वापस किए हैं।
आर्मी के सेवामुक्त कर्नल जे.एस. विर्क ने बताया कि उनकी पत्नी सेवामुक्त लै. कर्नल कुलविन्द्र कौर की पैंशन पंजाब नैशनल बैंक एस.एस.टी. नगर पटियाला में आती है और बैंक के कर्मचारी लगातार 8 वर्षों से उनकी पत्नी की पैंशन में टी.डी.एस. काटते रहे पर उनको जानकारी ही नहीं दी हालांकि कानून मुताबिक बैंक ने यह जानकारी हर माह देनी थी। कर्नल विर्क ने बताया कि जब उनको यह पता चला तो उन्होंने बैंक से सम्पर्क किया पर बैंक के मैनेजर व अन्य कर्मचारियों ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जिस पर उन्होंने इंकम टैक्स विभाग का दरवाजा खटखटाया।
श्री विर्क ने बताया कि वह इससे बैंक द्वारा की ह्रासमैंट को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में गए और कोर्ट ने बैंक को 50 हजार रुपए और अदा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह बैंक ने और पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा। इस संबंधी जब पंजाब नैशनल बैंक के सर्कल हैड श्री जे.पी.एस. से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी कानून मुताबिक उनके अधिकार क्षेत्र में है वह करेंगे और बैंक के जिस भी कर्मचारी से जो गलती हुई है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी गई है। उन्होंने कहा कि हम उपभोक्ताओं की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं।